| जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति मुआवजा भुगतान राशि | ||
|---|---|---|
| क्र. सं. | क्षति का प्रकार | मुआवजा की दर |
| 1 | मुख्यमंत्री मृत्यु हित लाभ | 1000000/- |
| 1.A | मुख्यमंत्री मृत्यु हित लाभ (विशेष प्रावधान) | ₹2,000/- (3 वर्ष तक भुगतान न होने पर प्रत्येक वर्ष देय प्रीमियम राशि जमा करने पर देय) |
| 2 | मुख्यमंत्री विवाह हित लाभ | |
| (क) गरीब एवं निराश्रित हित लाभ | 200000/- | |
| (ख) साधारण / हरकेरू वर्ग हित लाभ | 35000/- | |
| 3 | मुख्यमंत्री कृषि यंत्र अनुदान हित लाभ | 350000/- |
| 4 | मकान की क्षति | |
| (I) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान | 200000/- | |
| (II) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान | ||
| (क) पक्का मकान | 150000/- | |
| (ख) कच्चा मकान | 130000/- | |
| (III) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान | ||
| (क) पक्का मकान | 75000/- | |
| (ख) कच्चा मकान | 60000/- | |
| 5 | भंडारित अनाज | 3600/- प्रति क्विंटल |
| 6 | भैंस / गाय / बैल की मृत्यु | |
| (क) संकर नस्ल | 60000/- | |
| (ख) देशी नस्ल | 30000/- | |
| 7 | बछड़ा / बाछी की मृत्यु | 10000/- |
| 8 | भेड़ / बकरा / बकरी की मृत्यु | |
| 9 | मुर्गा / मुर्गी की मृत्यु | 100/- प्रति पक्षी (अधिकतम 10000/-) |
| 10 | फसल की क्षति | |
| (क) भूमिधर किसान द्वारा स्वयं फसल उगाने के मामले में | 42000/- प्रति हेक्टेयर | |
| (ख) बटाईदार किसान के मामले में | ||
| (i) खेती करने वाले बटाईदार किसान | 28000/- प्रति हेक्टेयर | |
| (ii) खेती मालिक | 14000/- प्रति हेक्टेयर | |
| (ग) नगदी फसल (Cash Crop) | नियमानुसार | |
| 11 | वाहन / फर्नीचर की क्षति | |
| (क) साइकिल / रिक्शा / ठेला | 5000/- | |
| (ख) मोटरसाइकिल / स्कूटी / तीन पहिया वाहन / ई-रिक्शा | 15000/- | |